छोटे किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है अगर आप 2 हेक्टयर खेती करने हेतु जमीन के मालिक हैं और आप कृषि (खेती) से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना से 60 वर्ष की आयु से ₹3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा मोहिया करना है।
इस योजना में ₹100 प्रतिमाह जमा करने पर मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन
इस योजना के अंतर्गत पात्र सीमांत और छोटे किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹3,000 प्रत्येक महीने की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायीं योजना है इस योजना के तहत प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रखी गई है इसमें लाभार्थियों को 29 वर्ष तक की औसत प्रवेश आयु पर ₹100 प्रति महीने का अंशदान करना पड़ता है केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में समान धनराशि अंशदान करती है इस योजना का लाभ कम से कम 20 वर्ष की अवधि के पश्चात ही उपलब्ध होता है।
मानधन योजना में ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आप सीएससी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा एक्स पर जारी एक लेख में किसानों से नजदीकी सीएससी सेंटर पर पीएम किसान मानधन योजना में नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई है।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें पति-पत्नी दोनों निवेश कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत आपको ₹55 से लेकर ₹200 तक प्रत्येक महीने निवेश कर सकते हैं यह रुपए न्यूनतम 20 साल तक के लिए और अधिकतम 42 साल तक आप जमा कर सकते हैं यह धनराशि लाभार्थी की आयु पर निर्भर करती है यानी लाभार्थी की आयु 18 साल की हो और वे तुरन्त इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 42 साल प्रतिमाह अंशदान करना पड़ेगा और इसमें अंशदान करने की राशि कम होगी अगर आप अधिक उम्र में अंशदान करते हैं तो आपको अंशदान करने की राशि अधिक हो जाएगी।